EDLI का फूल फॉर्म Employee Deposit Linked Insurance होता है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक पीएफ खाताधारक का स्वत: ही बीमा हो जाता है।

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इसके लिए पीएफ खाता धारक को अलग से कोई अंशदान नहीं देना पड़ता है, बल्कि ईपीएफओ बीमा की यह सुविधा नि:शुल्क है।

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ईपीएफओ ईडीएलआई बीमा लाभ की न्यूनतम राशि 2 लाख रूपये और अधिकतम 7 लाख रूपये तक निर्धारित की गई है।

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इसके अन्तर्गत यदि पीएफ खाताधारक की नौकरी कार्यकाल के दौरान बीमारी या दुर्घटना में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में पीएफ बीमा का लाभ नॉमिनी को मिल जाता है। 

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यदि पीएफ खाताधारक ने कोई भी नॉमिनी नामांकित नहीं किया हो, तो पीएफ बीमा का लाभ उसके कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी को मिल जाता है।

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ईडीएलआई बीमा लाभ के लिए पीएफ खाताधारक के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसकी पत्नी और नाबालिग पुत्र या पुत्री होते हैं।

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यदि पीएफ खाताधारक ने पूर्व में अपने नॉमिनी को ईपीएफ अकाउंट में जोड़ा हुआ है, तो वह नॉमिनी ईपीएफओ पोर्टल पर आसानी से Online EDLI Claim कर सकता है।

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यदि पीएफ अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ा गया है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा Claim Form 5 IF को भरकर क्षेत्रीय ईपीएफ आयुक्त के पास जमा करना होता है।

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ऑफलाइन मृत्यु दावा करने के लिए ईपीएफ मेंबर का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होता है और साथ ही क्लेम फॉर्म पर नियोक्ता द्वारा सत्यापन कराना अनिवार्य है। 

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