[2024] ईपीएफ मृत्यु दावा (EPF Death Claim) कैसे करें | EPFO EDLI Insurance Death Claim Process In Hindi
EPFO EDLI क्लेम कैसे करते हैं 2023 | ईपीएफ मृत्यु दावा | ईपीएफ बीमा मृत्यु दावा | ईपीएफ में मौत का दावा कैसे करें | ईपीएफ बीमा मृत्यु दावा कैसे करें | मृत्यु के बाद पीएफ बीमा का दावा कैसे करें | EPF Death Claim Process in Hindi | What is EPFO EDLI Scheme In Hindi | EPFO EDLI Death Claim Process In Hindi | EPF EDLI Benefit On Death In Hindi | EDLI Scheme 1976
इस लेख में हम जानेंगे कि पीएफ अकाउंट होल्डर की मृत्यु की स्थिति में ईपीएफओ ईडीएलआई मृत्यु दावा (EPFO EDLI Death Claim) कैसे करते हैं या ईपीएफ बीमा मृत्यु दावा (EPF Insurance Death Claim) कैसे करें, तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं-
EPFO EDLI Claim Process जानने से पहले हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि EPFO EDLI योजना क्या है और इस योजना का लाभ, कब और किसे मिलता है।
ईपीएफ डेथ क्लेम क्या है | EDLI Death Claim Kya Hai | EDLI Scheme 1976 in Hindi | EDLI Benefit on Death in Hindi
EDLI Full Form : EDLI का फूल फार्म Employee Deposit Linked Insurance होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अन्तर्गत आने वाले सभी पीएफ खाता धारक, जनके पास PF Account है, उन सभी का स्वत: ही EPFO EDLI Scheme के तहत नामांकन (Registration) हो जाता है।
PF EDLI Scheme Benefits : पीएफ ईडीएलआई योजना के तहत EPFO के सभी मेंबर्स को मुफ्त जीवन बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके लिए कर्मचारी या सदस्य द्वारा अलग से कोई भी राशि या अंशदान नहीं देना होता है, यह सुविधा कर्मचारी को EPFO की तरफ से मुफ्त दी जाती है, इसे ही EPFO EDLI इंश्योरेस स्कीम कहते हैं।
निजी कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को लाभ | EDLI Scheme In Hindi 2022 | PF EDLI Scheme Benefits In Hindi 2023
EDLI योजना के अन्तर्गत यदि पीएफ खाताधारक की सेवा कार्यकाल के दौरान (Job working period) किसी दुर्घटना, बीमारी (इसमें COVID-19 संक्रमण भी शामिल है) के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है, तो सदस्य के द्वारा पूर्व में EPFO पोर्टल पर बनाए गए नॉमिनी को अथवा पीएफ खाताधारक के कानूनी उत्तराधिकारी को ईडीएलआई इंश्येरेंस स्कीम की एकमुश्त राशि प्रदान कर दी जाती है।
यदि ईपीएफओ सदस्य ने कोई भी नॉमिनी नामांकित नही किया है, तो यह राशि सदस्य के कानूनी उत्तराधिकारी को प्रदान दिया जाता है, जिसमें सदस्य की पत्नी और नाबालिग पुत्र या पुत्री शामिल हैं।
अब तक EDLI Scheme के अन्तर्गत सदस्य के नॉमिनी या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को न्यूनतम 2 लाख रूपये और अधिकतम 6 लाख रूपये दिया जाता था, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर न्यूनतम 2.5 लाख और अधिकतम 7 लाख रूपये कर दिया गया है।
अधिक जानकारी के लिए EPFO द्वारा जारी Official Notification of EDLI Benefits, जिसका पीडीएफ (PDF) हिंदी भाषा में उपलब्ध है, इसे जरूर पढ़ें, लिंक यहाँ दिया जा रहा है :-
महत्वपूर्ण सूचना EDLI के सम्बन्ध में (EPFO EDLI Scheme PDF in Hindi)
यह भी पढ़ें:
अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी का नाम कैसे जोड़ें या अपडेट करें ऑनलाइन।
ईपीएफ मृत्यु दावा निपटान समय | Time to take EDLI Death Claim Benefits In Hindi
ईपीएफ मृत्यु दावा निपटान समय : नॉमिनी की तरफ से ईपीएफ ईडीएलआई मृत्यु दावा (क्लेम) करने के 30 दिन के अन्दर, यदि दावा राशि का भुगतान नहीं होता है, तो उस राशि पर 12 फिसदी अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है।
EDLI इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें | EPF Death Claim In Hindi | EPFO EDLI Death Claim Kaise Kare
EPFO EDLI इंश्योरेंस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए, EPFO मेंबर की मृत्यु के बाद नामित व्यक्ति / परिवार के सदस्यों / कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा EPFO EDLI क्लेम किया जा सकतै है, जिसके लिए EPF Form 5 IF भरा जाता है।
EDLI Claim Form के आवश्यक बिन्दु :-
EPF EDLI CLAIM FORM | FORM 5 IF |
उद्देश्य (Purpose) | EDLI जीवन बीमा का लाभ Rs. 7 Lakh |
फार्म PDF लिंक | https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form5IF.pdf |
योग्यता (Eligibility) | मृत्यु के समय तक EPF मेम्बर एक सक्रीय सदस्य रहा हो। |
क्लेम फार्म कैसे भरना है | क्लेम फार्म को ऑफलाइन भरकर क्षेत्रीय ईपीएफ आयुक्त के पास जमा करना होगा। |
क्लेम फार्म कब भरना है | किसी दुर्घटना या बीमारी से EPF सक्रीय सदस्य के मृत्यु की स्थिति में। |
क्लेम फार्म का नियोक्ता (Employer) द्वारा सत्यापन | आवश्यक (Mandatory) है। |
अन्य दस्तावेज (Documents) | EPF मेम्बर सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) होना आवश्यक है। |
ईपीएफ ईडीएलआई क्लेम फॉर्म 5IF कैसे भरें | How to Fill EDLI Claim Form 5 IF In Hindi
EPFO EDLI बीमा लाभों का दावा करने के लिए सद्स्य के मृत्यु होने पर, उसके नॉमनी या कानूनी उत्तराध्कारी द्वारा EPF Form 5 IF को ऑफलाइन भरने के बाद नियोक्ता द्वारा स्त्यापित कराकर, इसे क्षेत्रीय ईपीएफ आयुक्त (Regional EPF Commissioner) के कार्यालय में जमा करना होता है। EDLI क्लेम फार्म 5 IF में निम्नलिखित खण्ड होते हैं, जिनमें प्रत्येक को लाभार्थी द्वारा अलग-अलग भरना होता है तो आइए जानते हैं –
सबसे पहले हमें EDLI Form 5 IF का EPFO पोर्टल PDF डाउनलोड करना होगा, इसके बाद फार्म में दिए गए निर्देशों के अनुसार उसे भरना होगा।
सभी EDLI क्लेम फार्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें – https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form5IF.pdf
यहाँ नीचे आपको इसके बारे मे स्टेप बाइ स्टेप बताया जा रहा है, इसे ध्यान से भरें-
मोबाइल नंबर – अपने दावे (Claim) की स्थिति के बारे में तत्काल एलर्ट प्राप्त करने के लिए लाभार्थी द्वारा, फार्म में दिए गए ऑप्शन में अपना मोबाइल नंबर भरा जाना चाहिए।
दावा संख्या / Claim I.D
1. मृतक सदस्य का विवरण (The Particulars in respect of the deceased member) :-
(a) मृतक सदस्य का नाम (Name of the Deceased member)
(b) पिता का नाम (पति का नाम विवाहित महिला के मामले में)
(c) मृत्यु की तिथि (Date of Death) (दिन / माह / वर्ष)
(d) फैक्ट्री / स्थापना (Establishment) का नाम व पता जहाँ सदस्य अन्तिम बार कार्यरत था
(e) भविष्य निधि खाता संख्या (PF Account Number)
2. दावेदार / अभिभावक का विवरण (Details of the claimant / guardian)
(a) नाम (Name)
(b) जन्म तिथि (Date Of Birth)
(c) मृतक के साथ सम्बन्ध (Relation with the deceased)
यदि दावेदार अभिभावक है, तो अल्पवयस्क दावेदार का विवरण
अल्पवयस्क का नाम – अभिभावक का अल्पवयस्क के साथ सम्बन्ध –
3. दावेदार का पूर्ण डाक पता (स्पष्ट अक्षरों में)
दावेदार के हस्ताक्षर – नियोक्ता के हस्ताक्षर –
4. राशि भेजने की रिति (Mode of remittance) :-
एकाउन्ट पेयीज चेक / सेविंग एकाउन्ट में इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा डायरेक्ट ट्रॉसफर
इस विकल्प में दावेदार का बचत खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, व बैंक शाखा का पूरा पता भरना होता है। इसेक साथ ही आपको अपने बैंक खाते के खाली चेक (Blank Cheque) या कैंसल चेक (Cancel Cheque) की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना चाहिए।
इसके बाद EDLI Form में दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान देना होगा।
अग्रिम पेसगी रसीद (Advance Stamp Receipt) –
यह क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (Regional Provident Fund Commissioner) / कार्यकारी अधिकारी उपक्षेत्रीय कार्यालय (Officer Incharge of S.R.O) द्वारा भरे जाने के लिए खाली छोड़ा जाना चाहिए।
नियोक्ता द्वारा भरा जाने वाला प्रमाण पत्र – यह प्रमाम पत्र सदस्य के अन्तिम नियोक्ता (Employer) द्वारा भरा जाता है। (यदि प्रतिष्ठान बंद हो, तो आपको उसके लिए आगे बताये गए स्टेप फॉलो करेने होंगे)
EPFO आयुक्त कार्यालय के प्रयोग हेतु फार्म (I.F Withdrawal Register) – यह फार्म आयुक्त कार्यालय द्वारा ही भरा जाता है।
इस प्रकार EDLI Claim फार्म को भरने के बाद, क्षेत्रीय ईपीएफ आयुक्त (Regional EPF Commissioner) के कार्यालय में जमा करना होता है और आयुक्त को 30 दिनों के भीतर किये गए दावे का निपटान करना होता है। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर दावा का निपटारा नहीं होता है, तो आयुक्त को 31 वें दिन से वास्तविक संवितरण की तारीख तक 12% प्रति वर्ष का ब्याज देना होगा।
ईपीएफओ ईडीएलआई क्लेम (EPFO EDLI Claim) के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents Required for EDLI Claim In Hindi
EDLI Scheme का लाभ उठाने के लिए दावेदार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होते हैं –
- EPFO सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
- अभिभावक प्रमाण पत्र – यदि दावा (Claim) अवयस्क नामिती (Minor Nominee) की तरफ से, किसी अन्य अभिभावक द्वारा किया जा रहा हो, जो अवयस्क नॉमिनी के फैमिली मेम्बर न हों तो ऐसी स्थिति में अभिभावक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
- कानूनी उत्तराधिकारी के दावे के मामले में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र- कानूनी उत्तराधिकारी के मामले में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र और यदि नॉमिनी है तो उसका एक आईडी प्रूफ देना होगा।
- उस बैंक एकाउन्ट का कैंसल चेक जिसमें भुगतान प्राप्त होगा
- यदि EPFO मेम्बर पिछले ऐसे प्रतिष्ठान के नियोक्ता के पास कार्यरत रहा हो, जिसमें EPFO Scheme 1952 के तहत कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन हुआ हो, तो ऐसे प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा जारी “प्रमाणपत्र” के तहत पिछले 12 महिनों का पीएफ विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और सदस्य के नामांकन फार्म की एक सत्यापित प्रति भी भेजनी चाहिए।
EPF FORM 5 IF कौन भर सकता है | Who can claim for EDLI Benefits In Hindi
पीएफ एकाउन्ट में सक्रीय अंशदान (Active Contribution) करने वाले सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, EDLI इंश्योरेंस बीमा का दावा करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति EPF Form 5 IF भरने के लिए पात्र हैं –
- EPF EDLI योजना के तहत सदस्य द्वारा नामित किए गए परिवार के सदस्य (Nominees) द्वारा
- यदि सदस्य द्वारा किसी भी नॉमिनी का जिक्र नही किया गया है, तो परिवार के सभी सदस्य द्वारा (इसमें जीवित पतियों के साथ विवाहित पुत्रियाँ और जीवित पतियों के साथ विवाहित पोतियों को शामिल नहीं किया गया है)
- यदि परिवार नही है और नामांकन न होने की स्थिति में, कानूनी उत्तराधिकारी या अवयस्क नामित (Minor Nominee) का अभिभावक द्वारा (इसके लिए अवयस्क नॉमिनी के अभिभावक का प्रमाण पत्र देना होता है)
EDLI Claim Form 5 IF किससे अटेस्ट कराना है | How to Get the EPF Form 5 IF Attested In Hindi
EDLI इंश्योरेंस Claim के दावेदार को उस नियोक्ता (Employer) द्वारा प्रमाणित फार्म प्राप्त करना होता है, जिसमें EPFO सदस्य अन्तिम बार कार्यरत था। सम्भवत: ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि प्रतिष्ठान या कम्पनी बन्द हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में दावेदार (Claimant) को EDLI Claim Form 5 IF, निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा सत्यापित (Attested) करवा सकते हैं –
- मजिस्ट्रेट (Magistrate)
- राजपत्रित अधिकारी (A Gazetted Officer)
- पोस्ट / सब-पोस्ट मास्टर
- ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, जहाँ यूनियन बोर्ड नही है
- अध्यक्ष / सचिव / नगरपालिका / जिला स्थानीय बोर्ड के सदस्य
- संसद सदस्य / विधान सभा सदस्य (Member of Parliament/Legislative Assembly)
- CBT के सदस्य / क्षेत्रीय समिति कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य (Member of CBT/Regional Committee EPF)
- उस बैंक के प्रबन्धक द्वारा जिसमें बैंक एकाउन्ट मेन्टेन किया जाता है
- किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रमुख
EPF EDLI Claim Form 5 IF भरने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश
किसी दावेदार को EPF EDLI Claim Form 5 IF भरते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
1. ईडीएलआई लाभों (EDLI Benefits) के लिए दावा केवल तभी किया जा सकता है, जब सदस्य अपनी मृत्यु के समय ईपीएफ योजना का सक्रीय अंशदान करने वाला सदस्य था।
2. EDLI Claim Form 5 IF के साथ Form 20 (EPF निकासी के लिए) और Form 10C या Form 10D (EPS निकासी के लिए) एक ही समय पर भरकर जमा किया जा सकता है, जिससे सभी आवेदनों को संसाधित किया जा सके।
3. यह फार्म ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन तभी भरा जा सकता है, जब पहले से ही सदस्य द्वारा किसी नॉमिनी को EPFO पोर्टल पर जोड़ा गया हो।
4. EDLI Claim Form 5 IF को बहुत सावधानी पूर्वक बड़े अक्षरों में भरना चाहिए और फार्म पर किसी तरह का ओवरराइटिंग नहीं करना चाहिए।
5. बैंक एकाउन्ट में राशि जमा करने के लिए क्लेम फार्म के साथ एक बैंक कैंसल चेक (Bank Cancel Cheque) जरूर संलग्न करना चाहिए।
6. EDLI Death Claim Form को आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ क्षेत्रीय ईपीएफ आयुक्त (Regional EPF Commissioner) के पास जमा करना होता है।
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