[2024] पीएफ कटौती, UAN एक्टिवेशन और पीएफ सेटलमेंट की पूरी जानकारी | PF ACCOUNT Benefits In Hindi
PF ACCOUNT क्या होता है | PF Full Information In Hindi | PF ACCOUNT के कौन-कौन से लाभ हैं | PF ACCOUNT Benefits in Hindi 2022 | Non Receipt Wages 2 Months PF Withdrawal In Hindi | Non Receipt Wages 2 Months Meaning in Hindi
इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि पीएफ अकाउंट के लाभ (PF ACCOUNT Benefits Hindi), पीएफ कटौती, UAN एक्टिवेशन और पीएफ निकासी की पूरी जानकारी।
भारत सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employee Provident Fund Organization)अर्थात् EPFO द्वारा प्रत्येक कर्मचारी (Employee) को PF ACCOUNT उपलब्ध कराया जाता है जो किसी ऐसे कम्पनी या Organization में कार्यरत हैं जिसमें 20 से ज्यादा कर्मचारी (Employees) हैं।
कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के संकल्प से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्रतिबद्ध है।
PF ACCOUNT में कर्मचारी ( Employee ) को EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) और EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) दोनों ही सुविधा मिल जाती है।
EPF और EPS Government Scheme के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा संचालित किया जाता है। EPFO की स्थापना सन् 1952 में हुई और भारत सरकार के केन्द्रीय श्रम मन्त्री (Union Labor Minister) द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है।
PF ACCOUNT के क्या लाभ हैं | Top 5 Benefits of PF Account in Hindi
दोस्तों PF (Provident Fund) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की एक ऐसी योजना है जो किसी भी कर्मचारी (Employee) के भविष्य के लिए पैसे बचत करने की सबसे आसान और बेहतर तरीका है जिसमें विभिन्न लाभ मिलते हैं जो कि निम्न प्रकार हैं –
- PF पर आकर्षक ब्याज का मिलना (Interest on PF) :- PF पर ब्याज की बात करें तो यह किसी भी बैंक ब्याज दर की तुलना में अधिक होता है। EPFO द्वारा आपके PF पर आकर्षक ब्याज दिया जाता है जो कि आपके पीएफ जमा राशि पर 8.50 % मिलता है।
- टैक्स फ्री (Tax Free) :- आपके PF ACCOUNT में जमा राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है अर्थात् यह पूरी तरह से टैक्स फ्री ( Tax Free ) होता है।
- EPFO EDLI की फ्री इंश्योरेंस (Free Insurance) सुविधा का लाभ :-
PF ACCOUNT होने पर आपको EPFO की Insurance Cover Scheme जो 1976 EDLI Scheme (Employee Deposit Linked Insurance Scheme) के नाम से जाना जाता है, इसके तहत 6 लाख रूपये तक की धनराशि फ्री इंश्योरेंस के रूप में देने का प्रावधान है।
इस प्रकार आप EPFO की EDLI फ्री इंश्योरेंस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी कोई रकम भुगतान नहीं करना पड़ता है अर्थात् यह इंश्योरेंस कवर सब्सक्राइबर को मुफ्त मिलता है।
EPFO EDLI इंश्योरेंस क्लेम कौन और कब कर सकता है ?
EPFO की EDLI Scheme के अनुसार, EDLI क्लेम, ईपीएफ मेंबर कर्मचारी के ईपीएफओ नॉमिनी (EPFO Nominee) की तरफ से कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना या अस्वाभाविक मृत्यु होने पर किया जाता है। इसमें कोरोना संक्रमण से मृत्यु भी शामिल है।
यदि EDLI Scheme के तहत कर्मचारी द्वारा कोर्ई व्यक्ति नामांकित (Nominee) नही है तो मृत कर्मचारी का जीवनसाथी, उसकी कुंवारी पुत्रियाँ और नाबालिग पुत्र इस योजना के लाभार्थी होते हैं।
EDLI क्लेम कैसे करते हैं ?
EDLI क्लेम करने के लिए नॉमिनी को फार्म – 5IF कर्मचारी के नियोक्ता (Employer) के पास जमा करना होता है और नियोक्ता इसे सत्यापित करता है। इसके बाद ही EDLI कवर स्कीम का पैसा मिल सकता है।
EPFO फार्म – 5IF यहाँ से डाउनलोड करें :- Click Here to Download Form – 5IF
- पीएफ खाता पैसे बचत करने का सर्वोत्तम विकल्प (Best Money Saving Option ) :- आपका पीएफ अकाउंट, पैसे बचत करने का सर्वोत्तम विकल्प होता है, क्योंकि आपके 2.50 लाख से कम मासिक आय होने पर पीएफ जमा राशि (PF Amount) पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है।
- इसके साथ ही आपको पीएफ जमापूँजी (PF Balance) पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा आकर्षक ब्याज भी दिया जाता है।
- इसके अतिरिक्त पीएफ अंशदान (PF Contribution) के रूप में आपके वेतन (Salary) से जो राशि (Amount) काटी जाती है वह दोगुनी हो जाती है क्योंकि आपके सेलरी से आपके मूल वेतन+महँगाई भत्ता (Basic Salary + Dearness Allowance) की 12 प्रतिशत राशि काटकर आपके पीएफ अकाउंट में इंप्लाई प्रोविडेंट फंड (EPF) के रूप मेंं जमा होती है और आपकी कम्पनी या नियोक्ता (Employer) की तरफ से भी उतनी ही राशि (12 प्रतिशत ) अलग से जमा की जाती है, जो कि पूरे 24 प्रतिशत हो जाती है और आपका पीएफ दोगुना (डबल) हो जाता है।
- ऑनलाइन पीएफ क्लेम करना आसान होता है (Easy to Withdraw PF Amount) :- आप EPFO के नए नियमों के अनुसार Special Event या अपनी आर्थिक जरूरतों जैसे शादी-विवाह, रोग के ईलाज (Illness ), घर बनवाने, प्राकृतिक आपदा ( Natural Calamities ),महामारी ( Pandemic ), नौकरी छोड़ने पर या रिटायरमेंट के बाद आप अपने पीएफ जमापूंजी ( PF Amount ) निकालने के लिए EPFO Portal पर Online PF Withdrawal Claim कर सकते हैं और EPFO Portal पर अपना PF Withdrawal Claim Status Online Check कर सकते हैं।
ऑनलाइन पीएफ निकासी Online PF Withdrawal Process) बहुत आसान होती है। आप नीचे दिए गए स्टेप की सहायता से अपना पीएफ सेटलमेंट आसानी से कर सकते हैंं –
पीएफ कैसे निकालें ऑनलाइन | PF Withdrawal Online Process In Hindi
दोस्तों, EPFO Portal पर PF Withdrawal Online Claim करने से पहले आपका PF KYC, EPFO पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए।
इसके लिए आपका PF Account Details; आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डीटेल्स से Correctly Match करने चाहिए।
आप अपना PF Balance ( पीएफ जमापूँजी ) तीन चरणों (3 Steps ) में निकाल सकते हैं-
1) ADVANCE PF WITHDRAWAL PROCESS ( Form 31 )
2) FINAL PF WITHDRAWAL PROCESS (Form 19)
3) PENSION PF WITHDRAWAL PROCESS (Form 10c)
अपना एडवांस पीएफ कैसे निकालें ऑनलाइन | How to Withdraw Advance PF Online In Hindi | Non Receipt of Wages in Hindi | Non Receipt of Wages (>2 months) Meaning In Hindi
दोस्तों, नौकरी करते समय ( Job Working Period ) यदि आपात स्थिति ( Emergency Case ) में आर्थिक रूप से पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो आप पीएफ ए़डवांस ( PF Advance ) के लिए Online Claim कर सकते हैं। नीचे विडियो लिंक पर क्लिक करके आप Advance PF Withdrawal Online Process देख सकते हैं –
Advance PF Withdrawal के लिए आपको EPFO Portal पर Form 31 Apply करना होता है जहाँ ” I want to apply for ” में ” Advance Para ” सेलेक्ट करना होता है इसमें आपको कुछ Option मिल जाते हैं जिसमें आपको PF ACCOUNT से Advance PF निकालने का कारण बताना होता है । जैसे –
- 2 महीने से अधिक, वेतन का न मिलना [Non Receipt of Wages (>2 months)]
- प्राकृतिक आपदा के कारण [Natural Calamities]
- बिमारी के ईलाज के लिए [Illness]
- लगातार 1 महिने से अधिक बेरोजगार होने पर [ADVANCE FOR CONTINUOUS UNEMPLOYMENT FOR ABOVE ONE MONTH]
- दिव्यांग के लिए उपकरण खरीदने के लिए [Purchase of Handicap equipment]
- महामारी के प्रकोप से बचाव के लिए [OUTBREAK OF PANDEMIC (COVID-19) (Only one advance is admissible under this paragraph)]
उपर दिए गए किसी भी एक वास्तविक कारण (Genuine Reason) को चुन कर आप अपना Advance PF Withdrawal Claim आसानी से कर सकते हैं।
पीएफ फाइनल सेटलमेंट | Final PF Kaise Nikale Online | How to Withdraw Final PF Online In Hindi
2) फाइनल पीएफ सेटलमेंट – Final PF Withdrawal Claim (Form 19 ) :-
नौकरी (Job) छोड़ने या रिटायरमेन्ट के बाद आप अपना Final PF Withdrawal Claim कर सकते हैं। Final PF Withdrawl Claim करने के लिए हमें EPFO Portal पर Online Form-19 Apply करना होता है। इसमें आपका Employee Share और Employer Share का पीएफ जमापूँजी (PF Amount) आ जाता है, इसमें Pension Contribution नहीं होता है। Pension PF Withdrawal Claim करने के लिए हमें अलग से EPFO Portal पर Form 10c Apply करना होता है।
नीचे विडियो लिंक पर क्लिक करके आप EPFO Portal पर Final PF Withdrawal Process Online देख सकते हैं –
दोस्तों Final PF Withdrawal Claim करने से पहले कुछ जरूरी बातें जिसे ध्यान देने पर आप Final PF Withdrawal Claim Reject होने से बचा सकते हैं और अपना समय भी, तो आइये जानते हैं –
- Final PF Withdrawal Claim करने से पहले सबसे पहले आपका EPFO Portal पर PF KYC Update होना चाहिए और आपके कम्पनी या इम्पलॅायर द्वारा PF KYC Digitally Approved होना चहिए।
- EPFO Portal पर नौकरी छोड़ने का दिनांक (Date of Exit) सही अपडेट होना चाहिए क्योंकि Final PF Withdrawal Claim करते समय Form-19 में Date of Exit दर्शाना ( Mention ) होता है।
- आपके पास बैंक चेक बुक ( Bank Cheque Book ) या बैंक पासबुक ( Bank Passbook ) होना चाहिए जिस पर आपका नाम, बैंक एकाउन्ट नम्बर और बैंक IFSC Code स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए जिसे EPFO Portal पर Final PF Withdrawal Claim ( Form-19 ) Apply करते समय JPG या JPEG Format में अपलोड करना होता है और इसका size 100KB से 500KB के बीच होना चाहिए।
- आपके Final PF Withdrawal पर TDS ( Tax Deduction Service ) कटने से बचाने के लिए Form 15g fill करके Final PF Withdrawal Claim ( Form 19 ) Apply करते समय अपलोड कर देना चाहिए जो कि PDF format में होना चाहिए और इसका size 1MB से कम होना चाहिए।
Form 15g यहाँ से डाउनलोड करें :- Click here to Download Form 15g
पेंशन पीएफ कैसे निकालें / How to Withdraw Pension PF Online In Hindi
3) Pension PF Withdrawal Claim ( Form 10c )
नौकरी छोड़ने पर Pension PF Withdrawal Claim करने के लिए EPFO Portal पर Online Form 10c Apply करना होता है। यह कर्मचारी पेंशन योजना ( EPS ) के अन्तर्गत पेंशन अंशदान ( Pension Contribution ) का Amount होता है । Pension PF Withdrawal के लिए कर्मचारी ( Employee ) को किसी कम्पनी या Organization में Job Working Period 6 महिने या 180 दिन से ज्यादा होना चाहिए।
Pension PF Withdrawal Claim के लिए इन बातों का ध्यान रखें –
- EPFO Portal पर Pension PF Withdrawal Claim आप तभी कर सकते हैं जबकि आपने पहले ही अपना Final PF ( Employee Share + Employer Share ) Withdrawal कर लिया हो।
- Pension PF Withdrawal Claim करने से पहले सबसे पहले आपका EPFO Portal पर PF KYC Update होना चाहिए और इसे कम्पनी या इम्पलॅायर द्वारा digitally approved होना चहिए।
- EPFO Portal पर नौकरी छोड़ने का दिनांक (Date of Exit) सही अपडेट होना चाहिए क्योंकि Pension PF Withdrawal Claim करते समय Form-10c में Date of Exit दर्शाना ( Mention ) होता है।
- आपके पास बैंक चेक बुक ( Bank Cheque Book ) या बैंक पासबुक ( Bank Passbook ) होना चाहिए जिस पर आपका नाम, बैंक एकाउन्ट नम्बर और बैंक IFSC Code स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए जिसे EPFO Portal पर Pension PF Withdrawal Claim ( Form 10c ) Apply करते समय JPG या JPEG Format में अपलोड करना होता है और इसका Size 100KB से 500KB के बीच होना चाहिए।
- Universal Account Number ( UAN ) उपलब्ध कराना :- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) द्वारा सन् 2014 से प्रत्येक कर्मचारी ( Employee ) को एक Universal Account Number ( UAN ) उपलब्ध कराया जाता है जिससे एक से अधिक PF ACCOUNT या PF MEMBER ID को एक-दुसरे से लिंक किया जा सके जिससे आप अपने पुराने PF ACCOUNT से नये PF ACCOUNT में अपने सभी पीएफ जमापूँजी (Balance In PF Account) को आसानी से ऑनलाइन ट्रान्सफर कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी का एक कम्पनी में PF ACCOUNT है और जब वह कम्पनी बदलता या Change करता है तो उसे दूसरी कम्पनी ( Employer ) द्वारा भी एक PF ACCOUNT खोला या Open किया जाता है, इस प्रकार वह जितने कम्पनी चेंज करता है उतने ही PF ACCOUNT भी खुलते जाते हैं।
ऐसे में PF UAN द्वारा इन सभी PF ACCOUNT को आसानी से लिंक या Manage किया जाता है। इस प्रकार आप अपने सभी PF ACCOUNT या PF MEMBER ID को एक-दुसरे से आसानी से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और PF UAN की सहायता से आप अपने PF ACCOUNT से सम्बन्धित सभी Details Online घर से ही Manage कर सकते हैं। जैसे-
- Activation of UAN on EPFO Portal online,
- PF KYC update on EPFO Portal Online,
- PF Balance check Online,
- Online Claim for PF Withdrawal
यदि आपका PF ACCOUNT वर्ष 2014 के पहले का है और यदि आपका PF UAN अभी तक नहीं मिला है तो नीचे दिये गए विडियो की सहायता से आप अपना PF UAN आसानी से प्राप्त करने का प्रॉसेस देख सकते हैं –
PF Contribution Meaning In Hindi | Employee और Employer PF Contribution कितना होता है
PF Contribution को हिंदी भाषा में ‘पीएफ अंशदान’ कहते हैं।
यदि आप किसी ऐसे Company या Organization में कार्यरत हैं जो आपको EPF (Employee Provident Fund ) की सुविधा उपलब्ध कराती है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि पीएफ अंशदान ( PF Contribution ) क्या है तथा Employee और Employer PF Contribution कितना होता है ?
दोस्तों आपके वेतन (Salary ) से मूल वेतन + महँगाई भत्ते ( Basic Salary + Dearness Allowance ) की 12 फिसदी राशि पीएफ अंशदान ( PF Contribution ) के रूप में काटी जाती है और आपके PF ACCOUNT में EPF के रूप में जमा कर दी जाती है, इसे ‘कर्मचारी शेयर’ ( Employee Share ) कहते हैं।
इसके साथ ही आपके कम्पनी या Employer द्वारा भी 12 फिसदी राशि आपके PF ACCOUNT में अलग से जमा की जाती है, जिसमे से 3.67 % की राशि आपके EPF ( Employee Provident Fund ) जिसे ‘नियोक्ता शेयर’ ( Employer Share ) कहते हैं और 8.33 % की राशि कर्मचारी पेंशन योजना EPS ( Employee Pension Scheme ) के रूप में जमा की जाती है जिसे ‘पेंशन अंशदान’ ( Pension Contribution ) कहते हैं। EPS पीएफ अंशदान (PF Contribution) की यह राशि आपके रिटायरमेन्ट के बाद पेंशन के रूप में अदा की जाती है।
इस प्रकार पीएफ अंशदान ( PF Contribution ) के रूप में आपके वेतन ( Salary ) से जो राशि ( Amount ) काटी जाती है वह दोगुनी हो जाती है क्योकि आपके सेलरी से आपके मूल वेतन+महँगाई भत्ते ( Basic Salary + Dearness Allowance ) की 12 प्रतिशत राशि काटकर आपके PF ACCOUNT में EPF के रूप मेंं जमा होती है और आपकी कम्पनी / नियोक्ता ( Employer ) की तरफ से भी उतनी ही राशि (12 प्रतिशत ) अलग से जमा की जाती है जो कि पूरे 24 प्रतिशत हो जाती है और आपका पीएफ दोगुना ( Double ) हो जाता है।
FULL FORM :- PF/ EPF / EPS क्या है सम्पूर्ण जानकारी
दोस्तों PF और EPF में कोई अन्तर नही है, कोई इसे PF कहता है तो कोई EPF के नाम से जानता है।
PF का Full Form – Provident Fund ( भविष्य निधि ) होता है।
EPF का Full Form – Employee Provident Fund ( कर्मचारी भविष्य निधि ) होता है।
इसी प्रकार, EPS का Full Form – Employee Pension Scheme ( कर्मचारी पेंशन योजना ) होता है।
आपके वेतन (Salary ) से मूल वेतन + महँगाई भत्ते ( Basic Salary + Dearness Allowance ) की 12 फिसदी राशि पीएफ अंशदान (PF Contribution) के रूप में काटी जाती है और आपके PF ACCOUNT में EPF के रूप में जमा कर दी जाती है।
इसके साथ ही आपके कम्पनी या Employer द्वारा भी 12 फिसदी राशि आपके PF ACCOUNT में अलग से जमा की जाती है, जिसमे से 3.67 % की राशि आपके EPF ( Employee Provident Fund ) में और 8.33 % की राशि EPS कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) के तहत जमा की जाती है जिसे पेंशन अंशदान ( Pension Contribution ) कहते हैं।
EPF पीएफ अंशदान ( Contribution ) की राशि आप नौकरी करते समय, नौकरी छोड़ने पर या सेवा निवृत्ति ( Retirement ) के समय आवश्यकता पड़ने पर EPFO PORTAL पर PF Withdrawal Online Claim कर सकते हैं। इसी प्रकार EPS पीएफ अंशदान ( PF Contribution ) की राशि नौकरी छोड़ने पर Final PF Withdrawal के बाद अपना Pension PF Withdrawal Online Claim कर सकते हैं या आपके रिटायरमेन्ट के बाद पेंशन के रूप में अदा की जाती है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO PF Account से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण लिंक :-
EPFO Web Portal Link :- https://epfindia.gov.in/
EPFO Member Portal Link :- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
EPFO Passbook Portal Link:- https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/Login
Download PDF for PF Contribution Rate Details :- https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/MiscPDFs/ContributionRate.pdf
Download 5IF Form for EPFO EDLI Claim :- https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form5IF.pdf
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धन्यवाद!
अत्यधिक पूछे गए प्रश्न (F & Q) :-
Q.1- पीएफ की फूल फार्म क्या है?
Ans.- पीएफ का फूल फार्म Provident Fund (भविष्य निधि) होता है।
Q.2- पीएफ कैसे निकालें ?
Ans.- पीएफ निकालने के लिए आपको EPFO पोर्टल पर PF Withdrawal के लिए ऑनलाइन क्लेम करना होता है। इसके लिए सबसे पहले EPFO पोर्टल पर आपका बैंक, पैन और आधार केवाईसी अपडेट होना चाहिए। इसके बाद आप EPFO पोर्टल पर UAN और Password की मदद से लॉगिन करने के बाद, नए पेज पर Online Services में Claim (Form-31, 19, 10C, & 10D) पर क्लिक करेंगे। यदि आप Job करते समय अपना पीएफ निकालना चाहते हैं, तो Form-31 Apply करेंगे। यदि आपने नौकरी छोड़ दी है, और अपना फाइनल पीएफ निकालना चाहते हैं, तो Form-19 Apply करेंगे। इसी प्रकार पेंशन पीएफ निकालने के लिए Form-10C और Form-10D Apply करना होता है।
Q.3- पीएफ कितने दिन में आ जाता है ?
Ans.- सामान्यता EPFO पोर्टल पर PF Withdrawal Claim करने के 20 से 25 दिन में या विशेष परिस्थितियों मे इससे पहले भी, आपका PF Amount बैंक एकाउन्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
Q.4- पीएफ कितने प्रतिशत कटता है ?
Ans.- आपके बेसिक सेलरी और महँगाई भत्ते (Basic Salary + Dearness Allowance) का 12 प्रतिशत की राशि आपके वेतन से कटती है और आपके पीएफ एकाउन्ट मे ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके साथ ही आपके कम्पनी या नियोक्ता (Employer) द्वारी भी आपके बेसिक सेलरी और महँगाई भत्ते का 12 प्रतिशत की राशि अलग से आपके पीएफ एकाउन्ट मे जोड़ी जाती है। इस प्रकार आपका पीएफ दोगुना हो जाता है।
Q.5- क्या पीएफ दोगुना मिलता है ?
Ans.- जी हाँ, आपको पीएफ दोगुना मिलता है क्योंकि आपके बेसिक सेलरी और महँगाई भत्ते (Basic Salary + Dearness Allowance) का 12 प्रतिशत की राशि आपके वेतन से कटती है और आपके पीएफ एकाउन्ट मे ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके साथ ही आपके कम्पनी या नियोक्ता (Employer) द्वारी भी आपके बेसिक सेलरी और महँगाई भत्ते का 12 प्रतिशत की राशि अलग से आपके पीएफ एकाउन्ट मे जोड़ी जाती है। इस प्रकार आपका पीएफ दोगुना हो जाता है।
Q.6- पीएफ कितने प्रतिशत मिलता है ?
Ans.- आपके बेसिक सेलरी और महँगाई भत्ते (Basic Salary + Dearness Allowance) का 12 प्रतिशत की राशि आपके वेतन से कटती है और आपके पीएफ एकाउन्ट मे ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके साथ ही आपके कम्पनी या नियोक्ता (Employer) द्वारी भी आपके बेसिक सेलरी और महँगाई भत्ते का 12 प्रतिशत की राशि अलग से आपके पीएफ एकाउन्ट मे जोड़ी जाती है। इस प्रकार आपको बेसिक सेलरी और महँगाई भत्ते का कुल 24 प्रतिशत की राशि आपके पीएफ एकाउन्ट में मिलता है।
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