[2023] नई या पुरानी कंपनी का पीएफ ऑनलाइन कैसे निकालें -पूरी जानकारी | Purana PF Kaise Nikale Online 2022
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इस लेख में हम जानेंगे कि अपना पुराना पीएफ कैसे निकाले (Apna Purana PF Kaise Nikale) या एक से अधिक पीएफ अकाउंट होने पर, अपने पुराने पीएफ अकाउंट का बैलेंस नए पीएफ अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें और उसे कैसे निकालें (Purane PF Account ka Balance Kaise Nikale)।

Purana PF Kaise Nikale
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पीएफ कैसे निकाला जाता है | पीएफ का पैसा कैसे निकालें 2023 | पीएफ ऑनलाइन आवेदन | मोबाइल से ऑनलाइन पीएफ कैसे निकाले | PF Kaise Nikale Online 2023 | Purani Company Ka PF Kaise Nikale | PF Ka Paisa Kaise Nikala Jata Hai | EPFO Ka Paisa Kaise Nikale
क्या दो पीएफ खातों को मर्ज करना जरूरी है: यदि आपका एक से अधिक पीएफ अकाउंट है और आप अपने पुराने पीएफ अकाउंट का बैलेंस निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पुराने पीएफ अकाउंट का पूरा बैलेंस वर्तमान में उपलब्ध नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, अर्थात् आपको पुरानी कंपनी का पीएफ नई कंपनी में ट्रांसफर या पुराने और नये पीएफ खातों को आपस में मर्ज करना जरूरी होता है, जिसके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे।
नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते हैं | क्या मैं कंपनी छोड़ने के 10 साल बाद अपना पीएफ निकाल सकता हूं
नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते हैं: यदि आपने कंपनी छोड़ दिया है और आपका कुल कार्य दिवस (Total Working Days) 180 दिन से अधिक है, तो आप अपने फाइनल पीएफ निकासी (Final PF Withdrawal) कर सकते हैं। इसके लिए नौकरी छड़ने के 90 दिन बाद पीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।
अपना एडवांस पीएफ कैसे निकालें | पीएफ निकासी फार्म 31 | Advance PF Withdrawal Process Online In Hindi | How to Withdraw Advance PF Online In Hindi
अपना एडवांस पीएफ कैसे निकालें (Advance PF Withdrawal Process): यदि आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं और आपका कार्य दिवस (Working Days) 180 दिन से अधिक हो गया है, तो आप अपना पीएफ एडवांस निकालने के हकदार बन जाते हैं।
वास्तव में एडवांस पीएफ केवल तभी निकाला जाता है, जब आपको किसी आपात स्थिति में पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है। एडवांस पीएफ के लिए आपको ईपीएफओ पोर्टल पर पीएफ निकासी फार्म 31 एप्लाई करना होता है, जिसके बारे में आगे विस्तार से बताया गया है।
अपना फाइनल पीएफ कैसे निकालें | PF का पूरा पैसा निकालने के लिए क्या करें | Final PF Withdrawal Process Online In Hindi
अपना फाइनल पीएफ कैसे निकालें (Final PF Withdrawal Process In Hindi): फाइनल पीएफ धनराशि में Employee Share और Employer Share का कुल पीएफ अंशदान (PF Contribution) होता है। अपना फाइनल पीएफ निकालने के लिए Form-19 अप्लाई करना होता है, जिसके बारे में आगे विस्तार से बताया गया है।
अपना फाइनल पीएफ आप तभी निकाल सकते हैं, जब आपके पीएफ अकाउंट में कंपनी छोड़ने का दिनांक (Date of Exit) अपडेट कर दिया गया हो, अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें।
अपना पेंशन पीएफ कैसे निकालें | Apna Pension PF Kaise Nikale | Pension PF Withdrawal Process Online In Hindi
पेंशन का पीएफ कैसे निकालें (Pension PF Withdrawal Process in Hindi): पेंशन पीएफ निकासी के लिए आपका कंपनी में कार्य दिवस (Working Days) 180 दिन से अधिक और 10 साल से कम होना चाहिए, क्योंकि यह कार्य दिवस 10 वर्ष से अधिक होने पर, पेंशन की राशि आपके रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन (Monthly Pension) के रूप में मिलती है।
पेंशन पीएफ की अग्रिम राशि निकालने के लिए आपको ईपीएफओ पोर्टल पर Form 10C एप्लाई करना होता है, जो कि तभी संभव है जब फाइनल पीएफ निकाल लिया गया हो।
एक से अधिक पीएफ अकाउंट का पैसा कैसे निकालें | पुरानी कंपनी का पीएफ कैसे निकालें ऑनलाइन
एक से अधिक पीएफ अकाउंट होने पर पूरा पीएफ का पैसा कैसे निकालें: एक बार जब आप अपने पुराने पीएफ अकाउंट का बैलेंस नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो आप इमरजेंसी में अपना एडवांस पीएफ निकासी के लिए क्लेम और नौकरी छोड़ने पर फाइनल पीएफ और पेंशन पीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन क्लेम आसानी से कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें।
पुराने पीएफ अकाउंट का बैलेंस, नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले, आपके पुराने पीएफ अकाउंट में निम्न डिटेल्स जरूर अपडेट होने चाहिए, जिसे आप ईपीएफओ मेंबर यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करके View ऑप्शन के Service History में चेक कर सकते हैं।
- Member Id (मेंबर आई़डी)
- Establishment Name (कंपनी या स्टैब्लिशमेंट का नाम)
- Establishment Id (कंपनी का स्टैब्लिशमेंट आईडी)
- Date of Joining EPF (DOJ EPF) (कंपनी में नियुक्ति का दिनांक- इंप्लाई प्रोविडेट फंड)
- Date of Exit EPF (DOE EPF) (कंपनी छोड़ने का दिनांक – इंप्लाई प्रोविडेट फंड)
- Date of Joining EPS (DOJ EPS) (कंपनी में नियुक्ति का दिनांक – इंप्लाई पेंशन स्किम)
- Date of Exit EPS (DOE EPS) (कंपनी छोड़ने का दिनांक – इंप्लाई पेंशन स्किम)
इनमें से यदि आपने अपनी पुरानी या पहले की कम्पनी छोड़ दी है, तो कम्पनी छोड़ने के 2 महिने के बाद आप अपने इप्लॉयर (नियोक्ता) से ईपीएफओ पोर्टल पर कंपनी छोड़ने का दिनांक (Date of Exit) अपडेट करने के लिए निवेदन कर सकते हैं, जो कि नियोक्ता की तरफ से तुरंत अपडेट कर दिया जाता है।
आप चाहें तो स्वयं भी अपनी छोड़ी गई कम्पनी के पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जीट (Date of Exit) अपडेट कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे बताया गया है। इसके साथ ही यदि आपका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय (डिएक्टिवेट) कर दिया गया है, तो सबसे पहले आपको उसे एक्टिवेट कराना होगा।
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जानिए पुराने पीएफ अकाउंट का बैलेंस ऑनलाइन कैसे पता करें।
पीएफ अकाउंट में कंपनी छोड़ने का दिनांक (Date of Exit) पड़ा है या नहीं कैसे चेक करें | PF me Date of Exit Kaise Check Kare Online
यदि आपने अपना कम्पनी छोड़ दिया है या रिजाइन दे दिया है, तो 2 महिने के अंदर आपके पीएफ अकाउंट में नौकरी छोड़ने का दिनांक (Date of Exit) अंकित कर दिया जाता है। यदि आप अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट चेक करना चाहते हैं, इसके लिए निम्न स्टेप फॉलो करें।
- सबसे पहले आप ईपीएफओ के मेंबर यूएएन पोर्टल पर जाएं और यहां अपने PF UAN Number और Password की मदद से यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करें।
- इसके बाद नए पेज में ऊपर दिये गए मेनू बार में “View” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसमें कई और विकल्प मिल जाएंगे, जिसमें आपको “Service History” पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने आपके पीएफ अकाउंट का सर्विस डिटेल्स दिखाई देगा, जिसमें आपका पीएफ मेंबर आईडी, इस्टैब्लिशमेंट नेम, डेट ऑप ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट (कम्पनी छोड़ने का दिनांक) के बारे में विवरण दर्शाया होगा।
यदि आपके पीएफ अकाउंट में कंपनी छोड़ने का दिनांक (Date of Exit) नहीं दिख रहा है, तो आप उसे स्वयं ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, जिसके बारें में आगे बताया गया है।
पीएफ अकाउंट में नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit) ऑनलाइन कैसे अपडेट करें | How to Update Date of Exit (DOE) In PF Account Online Hindi
Update Date of Exit in PF Account in Hindi : यदि आपने अपनी कम्पनी छोड़ दी है, और 2 महिने से अधिक समय व्यतित हो गया है, तो आप आसानी से ऑनलाइन ही अपने पीएफ अकाउंट में नौकरी छोड़ने का दिनांक (Date of Exit – DOE) अपडेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको निम्न स्टेप फॉलो करने होंगे।
1. सबसे पहले हमें ईपीएफओ के मेंबर ई सेवा पोर्टल (EPFO Member E Sewa Portal) पर जाना है और यहां अपने पीएफ यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है।
2. अब नए पेज में Manage विक्लप पर क्लिक करना है और इसमें Mark Exit ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
3. इसके बाद अपने दिये गए विकल्प में से Employment सेलेक्ट कर लेंगे, जिसका Date of Exit – DOE अपडेट करना है।
4. अब नए पेज में आपको सही-सही अपने कम्पनी छोड़ने का दिनांक Select Date of Exit (EPF) कैलेन्डर से सेलेक्ट कर लेंगे।
5. आपको दोबारा Re-select Date of Exit (EPF) में कम्पनी छोड़ने का दिनांक सेलेक्ट करेंगे।
6. अब आगे आपको कम्पनी छोड़ने का कारण (Reason of Exit), दिये गए विकल्प से सेलेक्ट करना होगा। (आप यहां CESSATION (SHORT SERVICE) Any other reason को सेलेक्ट कर सकते हैं)
7. अब नीचे Request OTP पर क्लिक करेंगे और आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी प्राप्त होगा।
8. इसके बाद प्राप्त ओटीपी को दिये गये ऑप्शन Enter aadhaar based OTP में टाईप करके, नीचे डिस्क्लैमर में दिये गये छोटे बॉक्स में टिक करना है।
9. इसके बाद नीचे दिये गए Submit बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, जिसमें दिया होगा, Are you sure you want to update Date of Exit? इसमें Update ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
10. अब आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा, Date of Exit updated successfully. यहां OK ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
इस प्रकार नौकरी छोड़ने पर अपने पीएफ अकाउंट के EPF और EPS में डेट ऑफ एग्जिट ऑनलाइन अपडेट (Date of Exit Online Update) स्वत: ही तुरंत कर सकते हैं, और साथ ही आप EPFO Portal पर View ऑप्शन में Service History में चेक कर सकते हैं।
अब यदि आपके पुराने पीएफ अकाउंट में Date of Exit अपडेट है, तो आप आसानी से उस पीएफ अकाउंट का बैलेंस, दूसरे पीएफ अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे बताया गया है।
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जानिए अपने पीएफ अकाउंट का यूएएन नंबर ऑनलाइन कैसे पता करेंगे और उसे कैसे एक्टिवेट करें।
पुरानी कंपनी का पीएफ नई कंपनी में ट्रांसफर कैसे करें | PF ट्रांसफर कैसे करें | एक UAN से 2 पीएफ खाते
PF Transfer Process Online In Hindi : अपने पुराने पीएफ अकाउंट का बैलेंस नए पीएफ अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए आपको निम्न स्टेप फॉलो करने होंगे-
1. सबसे पहले हम ईपीएफओ के मेंबर यूएएन पोर्टल पर जाएंगे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है।
https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
2. अब यहां आपको अपने यूएएन नंबर व पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है।
3. इसके बाद नए पेज में दिए गए विकल्प Online Services पर क्लिक करना है और इसमें ONE MEMBER – ONE EPF ACCOUNT (TRANSFER REQUEST) विकल्प पर क्लिक करना है।

EPFO PF Withdrawal Process in Hindi
(अब नए पेज में आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन और वर्तमान पीएफ अकाउंट डिटेल्स दिखाई देगा, इसमें नीचे Step 1 में आपको उस पीएफ अकाउंट के मेंबर आईडी को सेलेक्ट करना है, जिसका पीएफ बैलेंस आप नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं।)
4. यहां Attestation through विकल्प में आप Present Employer पर क्लिक करें।
5. इसके बाद नीचे अपना Member Id या UAN Number सेलेक्ट करके Get Details पर क्लिक करें।
6. अब आपके पीएफ यूएएन नंबर से लिंक सभी पीएफ मेंबर आईडी डिटेल्स दिखाई देंगे, आपको इनमें से उस Member Id Details के सामने बने बॉक्स पर टिक करना है, जिसका पीएफ बैलेंस आप नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं।
7. इसके बाद Step 2 में डिस्क्लैमर में बने बॉक्स पर क्लिक करके और Get OTP पर क्लिक करें। (इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा)
8. मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दिए गए बॉक्स में टाईप करके Submit बटन पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपका पीएफ ट्रांसफर क्लेम ईपीएफओ पोर्टल पर सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है और आप इसे दिये गए Track Status विक्लप पर क्लिक करके अपना पीएफ ट्रांसफर क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं, इसके साथ ही आप Printable Form 13 को दिए गए विकल्प से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर क्लेम सबमिट करने के बाद इसे आपके वर्तमान इंप्लॉयर (नियोक्ता) द्वारा अप्रूव किये जाने के बाद बाद पुन: इसे ईपीएफओ के फिल्ड ऑफिस द्वारा अप्रूव किया जाएगा और इस प्रकार आपके पुराने पीएफ अकाउंट का बैलेंस नए पीएफ अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
EPFO Online Track Claim Status In Hindi : अपना पीएफ ट्रांसफर क्लेम स्टेटस चेक करने के लिए Online Services के Track Claim Status पर क्लिक करके देख सकते हैं।
पुराने पीएफ अकाउंट का बैलेंस नए पीएफ अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर होने के बाद आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपने वर्तमान पीएफ अकाउंट का फाइनल पीएफ नहीं निकाला हो। आइए जानते हैं कि पुराने या नए पीएफ अकाउंट का एडवांस या फाइनल पीएफ ऑनलाइन कैसे निकालेंगे।
अपना पुराना पीएफ कैसे निकालें | Online PF Kaise Nikale | UAN Number se PF Kaise Nikale | Apne Mobile se PF Kaise Nikale
Member Id se PF Kaise Nikale: यदि आपके एक से अधिक पीएफ अकाउंट हैं और आप अपना फाइनल पीएफ निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सबसे पहले अपने पुराने सभी पीएफ अकाउंट को नए पीएफ अकाउंट में मर्ज या ट्रांसफर कर देना चाहिए।
यदि आपने उपरोक्त दिशा-निर्देश के अनुसार अपना पुराना पीएफ नए पीएफ अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिया है, तो आगे बताए गए स्टेप को फॉलो करके अपना एडवांस या फाइनल पीएफ के लिए क्लेम कर सकते हैं।
1. सबसे पहले EPFO Member UAN Portal पर जाएंगे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है।
https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
2. अब यहां अपने UAN Number और Password की मदद से ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करेंगे।
3. इसके बाद नए पेज पर Online Services में Claim (FORM-31,19,10C & 10D) विकल्प पर क्लिक करेंगे।

EPFO PF Withdrawal Process in Hindi
4. इसके बाद नए पेज में आपका PF MEMBER DETAILS, KYC DETAILS और SERVICE DETAILS दिखाई देगा, इसमें KYC DETAILS में BANK ACCOUNT No. में अपना बैंक अकाउंट नंबर टाईप करके नीचे Verify विकल्प पर क्लिक करेंगे और फिर प्राप्त नोटिफिकेशन में I agree to the terms and conditions. में Yes पर क्लिक करेंगे।
5. इसके बाद नीचे Proceed for Online Claim विकल्प पर क्लिक करेंगे।
6. अब नए पेज में Claim form type सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए I want to apply for में Claim Option सेलेक्ट कर लेंगे। (एडवांस पीएफ के लिए Form 31, फाइनल पीएफ के लिए Form 19, पेंशन पीएफ के लिए 10C)
- यदि आप एडवांस पीएफ निकालना चाहते हैं, तो आपको Form 31 सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद Select Service विकल्प से अपना मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेंगे और फिर नीचे दिये विकल्प जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, में कोई एक Advance Para सेलेक्ट कर लेंगे।
- यदि आप फाइनल पीएफ (इंप्लाई शेयर + इंप्लॉयर शेयर) निकालना चाहते हैं, तो आपको Form 19 Apply करना होगा। यदि आपका फाइनल पीएफ 50 हजार रूपये से अधिक है और यदि आप अपने फाइनल पीएफ निकासी पर TDS (Tax Deducted at Source) कटने से बचाना चाहते हैं, तो आपको Form-15G अपलोड करना होता है। आपके पीएफ पर 10% तक टीडीएस कट सकता है, जो कि बहुत अधिक है।
- पीएफ निकासी पर टीडीएस (TDS) कटने से बचाने के लिए नीचे दिये गये विडियो को देखकर, फॉर्म 15 G भर सकते हैं, जिसमें फार्म 15G कैसे डाउनलोड करेंगे और उसे कैसे भरेंगे पूरी जानकारी दी गई है। Form 15G भरने के बाद आपको इसे स्कैन करके निर्धारित फॉर्मेट में रख लेना है और फिर दिये गये विकल्प की मदद से इसे अपलोड कर देंगे। (नीचे दिया गया विडियो देखें)
- इसी तरह यदि आप अग्रिम पेंशन पीएफ (Advance Pension PF) निकालना चाहते हैं, तो Form 10C Apply करेंगे, जिसके लिए जरूरी है कि आपने अपना फाइनल पीएफ निकाल लिया हो। (कंपनी में आपका कार्य दिवस 6 माह से अधिक व 9.5 वर्ष से कम होना चाहिए)
7. इसके बाद आप Employee address में अपना पूरा पता भरेंगे और इसके बाद नीचे आपके बैंक अकाउंट का कैंसल चेक बुक या पासबुक की स्कैनकॉपी दिये गए विकल्प से अपलोड करना होगा, जो स्पष्ट पढ़ने योग्य हो व जिसका साइज 100kb से 500kb के बीच होना चाहिए और इसके साथ ही यह jpg या jpeg फॉर्मेट में होना चाहिेए।
8. इसके बाद नीचे डिस्क्लैमर में बने छोटे बॉक्स पर टिक करेंगे और फिर नीचे Get Aadhaar OTP पर क्लिक करेंगे।
9. अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे Enter OTP विकल्प में टाईप कर देंगे और फिर नीचे ‘Validate OTP and Submit Claim form’ पर क्लिक करेंगे।
इस प्रकार EPFO Portal पर आपका PF Claim Form Submit हो जाता है, जिसका स्टेटस आप Online Services में TRACK CLAIM STATUS विकल्प की मदद से चेक कर सकते हैं। पीएफ निकासी (PF Withdrawal) का पैसा आपके दिये बैंक अकाउंट में अधिकतम 20 से 25 दिन में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाता है।
पीएफ निकासी के लिए फार्म 15G कैसे भरें | PF Nikalane Ke Liye Form 15G Kaise Apply Kare
बिना यूएएन नंबर के पुरानी कंपनी का पीएफ कैसे निकालें | बिना UAN नंबर के पीएफ कैसे निकालें | How to Withdraw Money from Old PF Account without UAN in Hindi
Old PF Withdrawal Process without UAN Number In Hindi: यदि आपका पीएफ अकाउंट वर्ष 2014 के पहले का है और आपका आधार कार्ड उस पीएफ अकाउंट से लिंक नहीं है, तो आप निम्न तरीके से बिना यूएएन नंबर के अपना पुराना पीएफ निकाल सकते हैं।
बिना यूएएन नंबर के अपना पुराना पीएफ निकालने के लिए आपको कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (आधार रहित) भरना होता है और इसे अपने नियोक्ता से अप्रूव कराकर संबंधित ईपीएफओ ऑफिस में जमा करना होता है। नीचे दिये गए लिंक से Composite Claim Form (Non Aadhaar) डाउनलोड कर सकते हैं।
Download Composite Claim Form (Non Aadhaar) PDF
कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (आधार रहित) में आपको अपना पूरा नाम, पिता या पति का नाम, पीएफ अकाउंट नंबर, आधार संख्या, जन्मतिथि, कम्पनी ज्वाइनिंग की तारीख, कम्पनी छोड़ने की तारीख, पैन कार्ड नंबर (केवल पांच वर्ष से कम सेवाकाल के लिए Form 15G/15H की दो प्रतियां यदि लागू हो) और कम्पनी छोड़ने के कारण की जानकारी देनी होती है।
इसके अलावा आपको अपने पीएफ बैलेंस की जानकारी के साथ पीएफ निकासी या पीएफ भुगतान के लिए वर्तमान में उपलब्ध बैंक खाते का विवरण और अपना वर्तमान डाक पता देना होता है, इसके बाद इस फॉर्म के निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर कर दें। अब इसे अपने कंपनी/नियोक्ता (Employer) से सत्यापित करायें। नियोक्ता द्वारा इस फॉर्म सत्यापित हो जाने पर, इसे स्थानीय ईपीएफओ ऑफिस में जाकर जमा कर दें।
ईपीएफओ ऑफिस में आपके द्वारा किये गए पीएफ क्लेम का वैरीफिकेशन होने के बाद, आपके दिये गए बैंक अकाउंट में पीएफ का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार आप बिना पीएफ यूएएन नंबर के भी अपना पुराना फंसा हुआ पीएफ निकाल सकते हैं।
हमें पूरा विश्वास है कि हमारा यह आर्टिकल आपके लिए बहुत सहायक साबित होगा। इस लेख में हमने जाना, यदि आपका एक से अधिक पीएफ अकाउंट हैं, तो पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करके या बिना यूएएन नंबर के अपनी नई या पुरानी कंपनी का पीएफ कैसे निकालें।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, जहां आपको “PF VIDEO SERIES” प्लेलिस्ट में पीएफ से संबंधित सभी जानकारी स्टेप बाई स्टेप मिल जाएगी।
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Sir kya Purane PF Account ka UAN Number pata nahi kiya ja sakta.